आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस सहकारी बैंक के लगभग 98.4 प्रतिशत जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमाकी पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
रद हुआ लाइसेंस
लाइसेंस को रद करने के परिणामस्वरूप, बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा की स्वीकृति और जमा की चुकौती सहित विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने से प्रतिबंधित किया गया है। आरबीआई ने सोमवार को कारोबारी घंटे की समाप्ति से लाइसेंस रद करते हुए कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावनाएं न के बराबर हैं।गढ़ा सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा।

