छत्तीसगढ़ टुडे 24 राजीव कश्यप
दिनांक 26.07.2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर श्री राम कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने विशेष गृह अम्बिकापुर में जांच / विजिट की तथा विधिक सहायता शिविर का आयोजन कर जानकारी दी कि नालसा बच्चो को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाए योजना 2015 भी बालको के लिए एक मील का पत्थर है जिसमें बच्चो को विधिक प्रतिनिधित्व, उनके साथ अच्छा व्यवहार उन्हें सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार जेल या हवालात में नही रखे जाने का अधिकार आदि के बारे में बात की गई तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 10 का परंतुक इस बारे में स्पष्ट प्रावधान करता है तथा बालक की यदि गिरफतारी होती है तो उक्त अधिनियम की धारा 13 के अनुसार उसके माता-पिता / संरक्षक को इस बारे में सूचना दी जायेगी। श्री जिन्दल ने बालको के संबंध में अन्य अधिकारो के बारे में बताया। श्री अमित जिन्दल ने बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 2 ( 14 ) में देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक के बारे में बताया गया है तथा अधिनियम की धारा 27 में ऐसे बालको के लिए बाल कल्याण समिति की स्थापना का प्रावधान है जो ऐसे बालको की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास, पुर्नवास के लिए कार्य करेगी। कार्यक्रम में चीफ लीगल डिफेंस काउसिंल श्री जे. पी. गुप्ता, एसिसटेंट लीगल डिफेंस काउसिंल कुमारी नुसरत कादरी भी उपस्थित थे।
