Current Date:01 Jun 2026





तस्करी एवं यौन शोषण की जानकारी से तत्काल पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कराएं अवगत अमित जिंदल

नालसा तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना पर सेमिनार का किया गया आयोजन

तस्करी एवं यौन शोषण की जानकारी से तत्काल पुलिस प्रशासन के साथ ही साथ विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कराएं अवगत अमित जिंदल
सीजी टुडे 24 ब्यूरो राजीव कश्यप

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  जिला-अम्बिकापुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने  गत दिनांक 27 मार्च दिन सोमवार को मीटिंग हाल में विधिक सेवा शिविर का आयोजन कर बताया  कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य स्त्रियों और बालको के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है इसी क्रम में अनेक प्रयास किए गए जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय प्रज्जवला बनाम भारत संघ तथा अन्य निर्णय दिनांक 09/12/15 का अनुशरण करते हुए नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 लायी गई है जो यौन शोषण तथा तस्करी रोकने की दिशा में एक सराहनीय पहल है जिसमें तस्करी और यौन शोषण के पीडितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें मुआवजा दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचाने तक की सहायता देना तथा उक्त विषय पर कानूनी जागरूकता तथा कारपोरेट जगत द्वारा भी अपनी सामाजिक जवाबदेही निभाते हुए ऐसे पीड़ितों के कौशल निर्माण और रोजगार सहित तस्करी के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए उपायों का समर्थन करने तथा उक्त संबंध में सभी  स्टेक होल्डर के संवेदीकरण तथा उक्त क्षेत्र में अन्य संगठनो की सहायता प्राप्त करने का निर्देश है। श्री अमित जिन्दल ने उपस्थित लोगों को बताया कि यदि किसी के साथ तस्करी और यौन शोषण की यदि किसी के भी जानकारी में आती है तो यथाशीघ्र पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करायें ताकि पीड़ित पक्ष को मदद मिल सके।आयोजित सेमिनार में श्री अमित जिन्दल ने उपस्थित लोगों को अनेक उपयोगी जानकारियों से भी अवगत कराया ।