Current Date:01 Jun 2026





कल जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होगी विशेष ग्राम सभा

ग्राम सभा में कलेक्टर ने सभी सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने दिया निर्देश

कल  जिले के सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होगी विशेष ग्राम सभा

सीजी टुडे24 राजीव कश्यप 

 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नवा रायपुर, एवं मिशन संचालक राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने जिले के प्रत्येक ग्रामों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के वाचन एवं परिपालन हेतु 21 मई 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् विशेष ग्राम सभा में गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा के सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही छत्तीसगढ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) अनुसार संचालित होगी।