जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में थाना धौरपुर क्षेत्र के ग्राम धौरपुर, देवरी, करौली, मसगा, कछार, सरईडिह, भिलाईकला, बबौली, कर्रा, चन्देश्वरपुर, जोरी एवं ग्राम बिल्ल्हा मे श्रीमती अनिता कश्यप, थाना प्रभारी श्री कैलाश मिरे सहायक उप निरिक्षक रामधनी, महिला आरक्षक पूनम देवी भगत, राजकुमारी तथा थाना के अन्य स्टाफ के सहयोग से दिनांक 05.04.2023 से लेकर आज तक उक्त ग्रामो में शिविर लगाकर विधिक सेवा प्राधिकरण जागरूकता अभियान चला कर लोगों को यह समझाईश दिया गया कि नाबालिक लड़के लड़कियों की शादी 18 वर्ष कम उम्र में न कराये क्योंकि इसके कई दुश्परिणाम होते है जैसे शारिरिक दुर्बलता. असमय मृत्यु इत्यादी मां बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें कि किससे बात करते है, किसके साथ रहते हैं गलत संगत में फंस कर लड़का लड़की कम उम्र में ही भाग जाते और पुलिस केश में फंस जाते हैं, जिससे मां बाप अकारण थाना कोर्ट के चक्कर में फंस कर परेशान होते हैं। सभी लोग इस बात का ख्याल रखें कि कही बाल उत्पीड़न या महिला उत्पीड़न तो नहीं हो रहा है, साथ ही ग्रामीणो को यह भी समझाईश दे कर जागरूक किया गया कि कोई किसी को टोनही। कह कर प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसकी सुचना तत्काल थाना में दें। साथ ही .पी.एल. बी अनिता कश्यप के द्वारा यह भी बताया गया कि भरण पोषका अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत वृद्ध परिजनो का भरण पोषड और उचित देख भाल करना प्रत्येक संतान की जिम्मेदारी है। और वरिष्ठ नागरिक को प्राप्त विधिक सेवा योजना 2016 के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई कि यदि किसी को भी किसी प्रकार की कोई भी कानूनी सलाह लेना है तो निः शुल्क दिया जायेगा जैसे यदि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसे सरकारी खर्चे पर वकील की सुविधा भी दी जायगी।

शिविर में यह भी समझाईश दिया गया कि ऑन लाईन साईबर ठगी का शिकार न हों अपना बैंक डिटेल या ओटीपी किसी दूसरे के साथ शेयर न करें किसी प्रकार के लॉटरी या लक्की ड्रॉ में ईनाम के लालच में न पड़ें। ग्राम करौली में गुम बालिका कु० ललीता अगरिया के घर एवं ग्राम चन्देश्वरपुर में गुम बालिका कुछ चंदा के घर जाकर पी.एल. बी श्रीमती अनिता कश्यप ने परिजनों को यह समझाईश दिया कि अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें उसे पढ़ायें लिखायें भविश्य में इसके दुष्परिणाम के बारे में भी जानकारी दी गई।
