Current Date:08 Apr 2026





आय से अधिक संम्पत्ती मामले में कृषि विभाग सर्वेयर राकेश रमन सिंह को तीन वर्ष का सजा

11,000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया

आय से अधिक संम्पत्ती मामले में  कृषि विभाग  सर्वेयर राकेश रमन सिंह को तीन वर्ष का सजा
सीजी टुडे 24 राजीव कश्यप

एन्टी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में कृषि विभाग अम्बिकापुर के तत्कालीन मेड बंदी सर्वेयर राकेश रमन सिंह उर्फ राकेश रंजन को अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 12 फरवरी 2026 को विशेष न्यायालय अम्बिकापुर द्वारा दोषी ठहराया गया।

जानकारी के अनुसार राकेश रमन सिंह ने अपने आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अत्यधिक संपत्ति अर्जित की थी। जांच के दौरान उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर भी असमानुपातिक संपत्ति मिलने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य पाए गए। आरोपी की आय 1,12,90,400 रुपये थी, जबकि व्यय 3,22,42,124 रुपये पाया गया, जो 185.57 प्रतिशत अधिक था। इस मामले में अपराध क्रमांक 22/2007 के तहत 29 दिसंबर 2007 को तलाशी वारंट प्राप्त कर 30 दिसंबर 2007 को राकेश रमन सिंह के केदारपुर मिशन चौक, अम्बिकापुर स्थित निवास पर छापा मारा गया था।

पूरी विवेचना और अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 21 अगस्त 2018 को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। आज की सुनवाई में विशेष न्यायालय ने धारा 13 (1) ई एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988 के तहत आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास और क्रमशः 6,000 एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।