Current Date:02 Jun 2026





आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में आयोजित बैठक

आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में जन सामान्य के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार

आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में आयोजित बैठक
छत्तीसगढ़ टुडे 24 बियूरो राजीव कश्यप
आज दिनाँक 03.08.23 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल ने पी.एल.वी की बैठक कर उन्हे आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी और बताया की सभी सिविल मामले राजीनामा योग्य प्रकरण होते हैं। जिनका निराकरण लोक अदालत के माध्यम से त्वरित किया जाता है। Crpc की धारा 320 के तहत राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरण भी लोक अदालत के द्वारा निराकृत किए जाते हैं। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों के संबंध भी मधुर बने रहते हैं तथा समय की बचत होती है और बताया की प्री- लेटीगेसन प्रकरणों को निराकरण करने से यह लाभ होता है कि पूर्व स्तर पर ही बिना नियमित न्यायालय आय और बिना किसी प्रकार की अधिवक्ता की फीस, न्याय शुक्ल आदि अदा किए बिना ही पक्षकार आपसी समझौता से मामले का निराकरण करते है। लोक अदालत में सिविल मामले की कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। साथ ही सभी पी.एल.वी को यह निर्देश भी दिया गया की वे आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में जन सामान्य के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार करे ताकि वह अधिक से अधिक मात्रा में नेशनल लोक अदालत के मामले का निराकरण किया जा सके।