Current Date:03 Jun 2026





मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में राजीव गन्दी पी जी कालेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

बिगड़ैल युवाओं द्वारा अपराध की दर अप्रत्याशित रूप बढ़ना, चिंता का विषय-श्री अमित जिंदल ( सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरगुजा )

मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में राजीव गन्दी पी जी कालेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के piv श्री पुष्पमित्र मलतियार के द्वारा आज दिनांक 8/08/23 को अंबिकापुर के पी जी कालेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर वहां उपस्थित लोगों को मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन वाहनों से संबधित सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है. यह अधिनियम चालकों/परिचालकों के लाइसेंस, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों के नियंत्रण, मोटर वाहनों के पंजीकरण, यातायात विनियमन, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधानों देयता, बीमा, इनसे जुड़े अपराधों और दंड आदि के संबंध में विस्तृत विधायी प्रावधान प्रदान करता है साथ ही यह भी बताया कि किशोरों द्वारा अपराध की दर अप्रत्याशित रूप से बढ़ती चली जा रही है, जो एक चिंता का कारण है. हम अक्सर किशोरों द्वारा किए गए सड़क परिवहन अपराध से सम्बंधित खबरें सुनते हैं, जैसे हिट एंड रन मामला, ट्रैफिक तोड़ना आदि इस तरह के अपराधों को नियंत्रित करने और किशोर अपराधियों के लिए दण्ड निर्धारित करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A को बनाया गया है इस अधिनियम के तहत यदि एक किशोर द्वारा अपराध किया गया है. ऐसे किशोर के अभिभावक या मोटर वाहन के मालिक को उल्लंघन का दोषी माना जाता है और मोटर वाहन का मालिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा वह दंडित किया जाएगा।