Current Date:03 Jun 2026





मानव तस्करी के संबंध में दरिमा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मानव तस्करी समाज में गंभीर समस्या का विषय -श्री अमित जंदल (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा )

मानव तस्करी के संबंध में दरिमा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर की plv कुमारी मोना सोनी के द्वारा आज दिनांक 8/08/23 को दरिमा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर वहां उपस्थित लोगों को मानव तस्करी के संबंध में जानकारी दी और बताया कि मानव तस्करी एक ऐसा अपराध है, जिसके अंतर्गत लोगों को उनके शोषण के लिए खरीदा और बेचा जाता है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार के साथ साथ बंधुआ मजदूरी तक के लिए किया जाता है मानव तस्करी के अंतर्गत अपराधियों द्वारा मानव को एक देश से दूसरे देश में पैसे के लिए बेचा और खरीदा जाता है। मानव तस्करी में अधिकांश बच्चे गरीब इलाके के होते हैं। जिसमें से सबसे ज्यादा गांव की लड़कियां शामिल होती हैं साथ ही उन्हें यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति आप लोगों को यह कहता है कि वो आप के नाबालिग बच्चों को किसी अन्य स्थान पर काम दिलाएगा तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मनुष्यों के क्रय-विक्रय, बेगार तथा अन्य इस प्रकार के बलातश्रम कराने का प्रतिषेध करता है और यह भी बताया कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 370ए को रखा गया है यह धारा व्यापक तौर पर मानव तस्करी को रोकते हुए मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी के अलावा किसी भी तरह के यौन शोषण, दासता औ