Current Date:03 Jun 2026





एसिड अटैक के संबंध में शासकीय कन्या शाला केदारपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

एसिड अटैक एसिड अटैक करने वाले अपराधी को 10 वर्ष की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड का प्रावधान

एसिड अटैक के संबंध में शासकीय कन्या शाला केदारपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर की PLV श्वेता पांडेय के द्वारा आज दिनांक 7/08/23 को अम्बिकापुर के शासकीय शाला केदारपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर वहां उपस्थित छात्रों को एसिड हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में हमारे समाज में कई प्रकार की मानव विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं जिससे प्रभावित हो कर मानव कई ऐसे बुराइयों को अंजाम देता है जो की समाज में गहरा प्रभाव कारित करती हैं जिसमें से एसिड अटैक सबसे अत्यधिक प्रभावी है जो कि न केवल पीड़ित के मनोभाव को प्रभावित करता है। अपितु समस्त समाज पर भी गहरा छाप छोड़ता है एसिड अटैक की जानकारी देते हुए कुमारी श्वेता ने बताया कि यद्यपि भारतीय दंड सहिंता में संशोधन करते हुए एसिड अटैक को एक पृथक धारा 326A के अंतर्गत रखा गया। इसके लिये न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास के साथ आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। इस कानून में पीड़ित व्यक्ति के इलाज से इनकार करने पर या पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिकी पंजीकृत न करने पर या सबूत को दर्ज करने से इनकार करने पर भी सजा का प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एसिड अटैक के पीड़ित व्यक्ति के लिये कम-से-कम 3 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान करने का निर्देश दिया है। घटना के 15 दिनों के भीतर पीड़ित को चिकित्सा देखभाल एवं इससे संबंधित अन्य खर्च के लिये भुगतान किया जाता है। । इसके अतिरिक्त राज्य द्वारा पीड़ित को सार्वजनिक या निजी किसी भी अस्पताल में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही, सार्वजानिक एवं निजी क्षेत्र के चिह्नित अस्पतालों में एसिड अटैक पीड़ितों के लिये 1-2 बिस्तर आरक्षित रखे जाते हैं। गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि राज्यों को ने पीड़ितों के लिये सामाजिक एकीकरण कार्यक्रमों का भी विस्तार करना चाहिये। इसके लिये एन.जी.ओ. को विशेष रूप से उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं की देखभाल के लिये वित्तपोषित किया जा सकता है।