Current Date:03 Jun 2026





जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन में एसिड अटैक के संबंध में विधिक शिविर का आयोजन

स्वेच्छया एसिड फेकना या फेकने का प्रयत्न करना दण्डनीय अपराध- श्री अमित जिंदल (सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर,सरगुजा )

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन में एसिड अटैक के संबंध में विधिक शिविर का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर की piv कुमारी दुर्गा सिंह के द्वारा आज दिनांक 7/08/23 को अम्बिकापुर के शासकीय शाला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर वहां उपस्थित छात्रों को एसिड हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आज इस एसिड अटैक की वजह से बहुत सारी लड़कियों और महिलाओं की जान जा चुकी है, लड़कियों और महिलाओं कि ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं आज बद से बदतर हालात में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। एसिड अटैक पर न्यायपालिका के साथ-साथ सरकार को अब ऐसे कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए जो इस देश के साथ साथ दुनिया के लिए एक ट्रेंड सेटर साबित हो साथ ही ऐसा कोई कानूनी प्रावधान भी होना चाहिए जिसमें एसिड हमलों की शिकार महिला को सभी तरह की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित हो जाएं जैसे कि पीड़िता को मुफ्त इलाज के साथ साथ सरकारी नौकरी और सामजिक सुरक्षा के लिए एसिड अटैक विक्टिम डेवलपमेंट फंड या फिर एसिड अटैक विक्टिम डेवलपमेंट सोसाइटी' आदि संस्थाओं का गठन भी होना चाहिए ताकि एसिड अटैक की पीड़ित को कहीं से कुछ तो राहत मिल उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 A के अनुसार एसिड के प्रयोग से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 326B के अनुसार स्वेच्छया एसिड फेकना या फेकने का प्रयत्न करना दण्डनीय अपराध है।