Current Date:03 Jun 2026





तस्करी और वाणिज्यिक एवं यौन शोषण योजना के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर

तस्करी और वाणिज्यिक एवं यौन शोषण योजना अंतर्गत वृद्ध महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा अथवा पेंशन, बालिकाओं को शिक्षा, तथा पीड़ित महिलाओं को जीवन कौशल उन्नयन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता

तस्करी और वाणिज्यिक एवं यौन शोषण योजना के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के मार्गदर्शन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर की PLV मोना सोनी के द्वारा आज दिनांक 5/08/23 को दरीमा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर वहा उपस्थित लोगों को नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित इस योजना के अंतर्गत वो पीड़ित महिलाएं आती है जो तस्करी या यौन शोषण की शिकार हैं जिन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है जिसमें निशुल्क विधिक सहायता, पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो आवश्यकता है उपलब्ध करायी जाती है। जानकारी के अभाव में इस प्रकार की पीड़ित महिलाएं लाभ प्राप्त नहीं कर पाती हैं। और बताया कि यौन शोषण से पीड़ित तथा तेजाब हमले से पीड़ित को crpe की धारा 357a के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता राशि प्रदान की जाती हैं यह योजनाएं अपनी व्यापक परिधि में बच्चों, किशोरियों, और हर उम्र की महिलाओं को शामिल करती है तथा यह भी बताया कि किन्नर भी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी है और साथ ही यह भी बताया कि वृद्ध महिलाओं हेतु सामाजिक सुरक्षा अथवा पेंशन, बालिकाओं को शिक्षा, तथा पीड़ित महिलाओं को जीवन कौशल उन्नयन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है।