Current Date:03 Jun 2026





आगामी नैशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर में सेमिनार का आयोजन

9 सितंबर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से निराकरण होने वाले सभी मामलों की होगी सुनवाई -श्री अमित जिंदल

आगामी नैशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर में सेमिनार का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम कुमार तिवारी के निर्देश पर आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर के सचिव श्री अमित जिंदल के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें श्री अमित जिंदल ने बताया कि 9 सितंबर 2023 को आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमे आपसी समझौते से निराकरण होने वाले सभी मामलों की सुनवाई होगी और बताया की विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय को एक दीवानी अदालत के आदेश के अनुसार माना जाता है और इस प्रकार के निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। नेशनल लोक अदालत में अपराधिक शमनीय मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम विवाद के मामले, भू-राजस्व से संबंधित मामले तथा विवाद पूर्व प्रकरण (प्री- लिटिगेशन) के तहत सम्पति कर, जलकर, बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि 7 से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। आगामी नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में समस्त बैंक, बीमा, फायनेंस, नगर निगम एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं उनके पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण किये जाने की अपील की गई है कार्यक्रम के दौरान श्री जे पी गुप्ता, श्री दिलीप सिंह, श्री सतीश मिश्रा, कुमारी नुसरत, कुमारी चंदा कुशवाहा आदि अधिवक्तागण  भी उपस्थित थे।