Current Date:28 Jun 2026





लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर का बैठक सम्पन्न

आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर में बैठक हुआ सम्पन्न

लोक अदालत को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर का बैठक सम्पन्न
आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल ने दिनांक 04.08.2023 को एक मीटिंग की जिसमें बैंक अधिकारी, बी.एस.एन.एल. के अधिकारी, निगम के अधिकारी, अधिवक्तागण उपस्थित हुए जिसमें अमित जिन्दल ने कहा कि आगामी नेषनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 को आयोजित होगी जिसको सफल बनाने के लिए हम सभी को मिल जुल कर कार्य करना होगा। श्री अमित जिन्दल ने बताया कि माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय के निर्णय अषोक पच भाई बनाम एस.बी.आई में यह व्यवस्था प्रतिपादित की गई है कि यदि लोक अदालत की पीठ संतुष्ट हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दामोदर एस. प्रभु बनाम सययद बाबा लाल के अनुसार राजीनामा पर लगने वाली कास्ट को वेव किया जा सकता है। अतः आप सभी लोक अदालत की पीठ से इस न्यायदृष्टांत के अनुसार लोक अदालत के दिन धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के मामलो में राजीनामा कर कास्ट से उन्मुक्ति प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकते है। श्री . जिन्दल ने यह भी बताया कि पूर्व स्थिति में प्री लिटिगेषन के स्तर पर ही प्रकरण का राजीनामा होने से उभय पक्ष को अधिवक्ता की फीस की बचत होती है तथा विचारण का सामना करने से बच सकते है। श्री जिन्दल ने यह भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुरेष गणपति बनाम महाराष्ट्र राज्य के अनुसार विद्युत अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण भी राजीनामा योग्य है। श्री जिन्दल ने अधिवक्ताओ से बताया कि बिना अभियुक्त की उपस्थिति में भी राजीनामा योग्य मामलो में राजीनामा हो सकता है।