Current Date:24 Jun 2026





सरगुजा संभाग में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की कड़ी कार्रवाई

34 वाहनों पर जुर्माना व जब्ती

सरगुजा संभाग में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की कड़ी कार्रवाई
सीजी टुडे 24 अम्बिकापुर
  समाचार पत्रों में प्रकाशित अवैध रेत उत्खनन संबंधी शिकायतों एवं एनजीटी प्रतिबंध के बावजूद खनन किए जाने की सूचना पर खनिज विभाग द्वारा सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान मांड, पांगन, महान एवं रेण नदियों से अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के मामलों में कड़ी कार्रवाई की गई। खनिज अमले द्वारा लखनपुर, मैनपाट एवं सीतापुर क्षेत्र के अंतर्गत केसला भिठुआ, राधापुर, मंगरैलगढ़, नवाटोली एवं प्रतापगढ़ क्षेत्रों में निरीक्षण किया गया। इस दौरान गौण खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 2 टीप्पर वाहनों को जब्त किया गया। वहीं सीतापुर तहसील के ग्राम राधापुर में स्वीकृत अस्थायी रेत भण्डारण स्थल के अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय उड़नदस्ता दल, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा 3 टीप्पर वाहन रेत सहित जब्त कर सुरक्षार्थ कलेक्ट्रेट परिसर में रखा गया है। सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(4), 21(5), 23 तथा छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम, 2009 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान उक्त क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के कुल 34 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 34 वाहनों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 2 लाख 5 हजार 764 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर राशि जमा करवाई गई है।