Current Date:28 Jun 2026





धौरपुर के ग्राम बरकोल में आगामी लोक अदालत के संबंध में आयोजित विधिक शिविर

लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती - श्री अमित जिंदल

धौरपुर के ग्राम बरकोल में आगामी लोक अदालत के संबंध में आयोजित विधिक शिविर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचीव श्री अमित जिंदल जी के मार्गदर्शन में पीएलवी श्रीमती अनीता कश्यप के द्वारा आज दिनांक 20.08.2023 को धौरपुर के ग्राम बरकोल में आगामी लोक अदालत के संबंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया और वहां उपस्थित लोगों को बताया कि. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और छत्तिसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण के ओर से 9 सितम्बर को जिला एवं सत्र न्यायालय अम्बिकापुर में राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा उन्होने बताया कि विवादों के त्वरित निवारण के लिए लोक अदालत एक मजबूत मंच है लोक अदालत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है लोगों की अदालत जहां विवाद के दोनों पक्षकार मिल बैठकर अपने सहमति से स्वयं अपने विवाद का निपटारा करते हैं। सभी सिविल प्रकृति के बाद राजीनामा योग्य होते हैं जिसे लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है लोक अदालत में किसी भी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता और न ही वाद को निपटाने के लिए किसी वकील की आवश्यकता पड़ती है। मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है सभी को असानी से नयाय मिल जाता है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। श्रीमती अनीता कश्यप ने लोगों को हाइब्रीड लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इसे ई- लोक अदालत भी कहा जाता है इसमें पक्षकार इन्टरनेट के माध्यम अपने घरों या कार्यस्थलो से लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं और अपने मामले का त्वरित निदान प्राप्त कर सकते हैं और वहां उपस्थित लोगों को अगामी लोक अदालत में उपस्थित होने की अपील की ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को त्वरित व निःशुल्क न्याय प्राप्त हो सके।