जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में पी.एल.वी. कुमारी दुर्गावती सिंह ने दिनांक 04.08.2023 को शासकीय हाई स्कूल अम्बिकापुर में विधिक सहायता शिविर का आयोजन कर जानकारी दी कि वर्ष 2010 में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, जिसकी धारा 3 में प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक अपने पडोस के विद्यालय में निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है धारा 5 के अनुसार बिना टी.सी. के भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए विद्यालय में प्रवेश का अधिकार होगा। कुमारी दुर्गावती सिंह ने बताया कि नालसा (बच्चो को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवायें और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 लायी गई जिसमें बालको के सर्वोत्तम हित, बाल कल्याण की बात की गई तथा किशोरो को विधिक सेवा के माध्यम से अधिवक्ता दिए जाने का प्रावधान है तथा बच्चो के अधिकारो के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार का प्रावधान है।
