सीजी टुडे 24 राजीव कश्यप
अंबिकापुर नगर निगम ने एक अस्पताल की अवैध तरीके से बनाए गए बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश जारी किया है. नगर निगम से जितने निर्माण का आदेश जारी किया गया था उससे अधिक क्षेत्र में निर्माण कार्य किया गया और जब नगर निगम ने शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराई तब शिकायत सही पाई गई. उसके बाद अब नगर निगम ने अवैध तरीके से किए गए निर्माण को 15 दिन के भीतर तोड़ने का आदेश जारी किया है. हालांकि 15 दिन का वक्त गुजर चुका है और अब नगर निगम प्रशासन इस बिल्डिंग को खुद से तोड़ने की कार्यवाही कर सकती है.
अंबिकापुर नगर निगम के कमिश्नर ने लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल जिस बिल्डिंग में संचालित की जा रही है उसके खिलाफ आदेश जारी किया है. आदेश में कहा है कि भवन निर्माण के लिए तीन बार में अनुमति प्रदान किया गया है. 07 सितंबर 2000 को भवन निर्माण लाइसेंस दिया गया. जो प्लॉट नंबर 1141/2 में है, जिसमें भू-तल पर 96.28 वर्गमीटर, प्रथम तल पर 96.28 वर्गमीटर एवं द्वितीय तल पर 96.28 वर्गमीटर कुल 288.84 वर्गमीटर निर्माण की अनुमति दी गई है, जिसका उपयोग शॉपिंग कॉम्पलेक्स सह आवासीय है। इसके बाद 18 मई 2001 को अनुमति प्राप्त की गई है जो प्लाट नंबर 1141 में है, जिसमें भू-तल 33.45 वर्गमीटर, प्रथम तल पर 33.45 वर्गमीटर एवं द्वितीय तल पर 33.45 वर्गमीटर दुकान सह आवास की अनुमति प्राप्त की गई। 15 मई 2023 को भी भू-तल पार्किंग 137.46 वर्गमीटर, प्रथम तल 147.59 वर्गमीटर एवं द्वितीय तल 147.59 वर्गमीटर की अनुमति प्राप्त की गई है।
लेकिन 15 मई 2023 को स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत भू-तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, दुकान के स्थान पर अस्पताल संचालित किया जा रहा है। स्वीकृत मानचित्र अनुसार खुली भूमि स्थल पर नहीं छोड़ा गया है. भूमि के रकबे से ज्यादा हिस्से पर भवन निर्मित कर दिया गया है. भवन के उपयोग करने की भी सक्षम अनुज्ञा इस कार्यालय से प्राप्त नहीं की गई है। इस प्रकार भवन निर्माण अनुज्ञा में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करते हुये भवन का उपयोग भी अवैध किया जा रहा है।
इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार स्थल जांच एवं दस्तावेज के साथ उपस्थित होने आपको सूचित किया गया, किन्तु इस संबंध में आपके द्वारा किसी प्रकार को कोई जवाब एवं दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही नही की गई। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर भवन को नियमित किये जाने की कार्यवाही चाही गई लेकिन निर्माण स्वीकृत क्षेत्र से 10 प्रतिशत अधिक निर्मित है जिस कारण प्रावधान अनुसार भवन का नियमितिकरण नहीं किया जा सकता।
आयुक्त ने आदेश में लिखा है कि नगर पालिक निगम, अधिनियम के तहत् आदेशित किया गया है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर स्वीकृति के अतिरिक्त किये गये निर्माण को हटाकर निगम को सूचित किया जाए. 15 दिवस के समयावधि में आपके द्वारा अतिरिक्त किये गये निर्माण को नही हटाये जाने की स्थिति में नगर पालिक निगम, अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत् अतिरिक्त निर्माण को हटा दिया जाएगा. हटाने पर हुआ व्यय भी वसूल किया जायेगा.
अंबिकापुर के गुदरी चौक स्थित गली में लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल एक कमर्शियल कांपलेक्स में संचालित की जा रही है. यहां पर अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों के लिए पार्किंग की भी ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से सकरी गली में हमेशा जाम की स्थिति बनती है और इससे भी स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं इतना ही नहीं कुछ दिन पहले इसी सकरी गली में बिजली विभाग के द्वारा अस्पताल के लिए एक में बिजली विभाग के द्वारा अस्पताल के लिए एक बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित किया जा रहा है लोगों ने इसकी भी लिखित शिकायत की है करीब तीन दर्जन से अधिक लोगों ने लिखित में इसकी शिकायत बिजली कंपनी के अधिकारियों के अलावा सरगुजा कलेक्टर और नगर निगम के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी है और बताया है कि यहां पर बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करने के बाद कभी भी खतरनाक स्थिति बन सकती है क्योंकि इतनी सकरी जगह में बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करना भविष्य में किसी भी घटना का वजह बन सकती है ।
सरगुजा
Admin
22 Feb 2026
बिग ब्रेकिंग--लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के अवैध निर्माण को नगर निगम ने तोड़ने का दिया आदेश
नियम विरुद्ध अवैध तरीके से किया गया है निर्माण
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