
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ढिल्लों ने डीजे संचालकों को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत कराते हुए स्पष्ट किया कि पर्वों के दौरान ऊंची आवाज में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई शांति समिति की बैठक में सदस्यों के अनुरोध एवं सहमति से डीजे बजाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपर कलेक्टर श्री नायक ने डीजे संचालकों से अपील की कि वे दोनों पर्वों को मिलजुलकर भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि सरगुजा की पहचान आपसी एकता और भाईचारे में निहित है, जिसे बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार एवं शांति समिति के अनुरोध तथा सर्वसम्मति के बाद ही डीजे पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। अतः सभी संचालक नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
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