Current Date:28 Jun 2026





नारी निकेतन अम्बिकापुर में हुआ विधिक साक्षरता शिविर

किसी महिला को शारिरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुचाया तो जुर्माने सहित 5 वर्ष की होगी कारावास

नारी निकेतन अम्बिकापुर में हुआ विधिक साक्षरता शिविर
आज दिनांक 23.08.2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष श्री आर. के. तिवारी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के सचिव श्री अमित जिन्दल ने नारी निकेतन अम्बिकापुर में जांच / विजिट की और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उपस्थित लोगो को बताया कि छ०ग० टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 5 के अनुसार जो कोई टोनही के रूप में पहचानी गयी किसी महिला को शारिरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुचायेगा तो वह जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा तथा छ०ग० टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार जो कोई यह दावा करता है कि वह टोनही के रूप में पहचानी गयी किसी महिला का झाड़ फूंक आदि से ईलाज कर सकता है तो वह जुर्माने सहित 5 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा तथा छ0ग0 टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार जो कोई टोनही के रूप मे किसी प्रकार की क्षति कारित करने की शक्ति रखने का दावा करता है तो वह जुर्माने सहित 1 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डनीय होगा।