अंबिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा अम्बिकापुर के तत्वावधान में नालसा द्वारा संचालित चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन स्कीम, 2024 के अंतर्गत आज सुरक्षित बचपन अभियान के तहत दो विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मान. श्री सुमित कुमार सोनी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मान. श्री गुलापन यादव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, मान. श्री हेमंत प्रसाद, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास से श्रीमती शालिनी सिन्हा, साइबर सेल से श्री अतुल गुप्ता, बसंत श्रीवास्तव एवं पीएलवी श्रीमती अनीता कश्यप द्वारा बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर में दो विद्यालय लाभान्वित हुए -
1. संत हरकेवल हायर सेकेंडरी स्कूल, अम्बिकापुर - 250 बच्चे
2. मोंटफोर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, अम्बिकापुर - 550 बच्चे
कुल - 800 बच्चे लाभान्वित
बच्चों को पॉक्सो एक्ट 2012, बाल अनुकूल विधिक सेवा योजना 2024 एवं बाल विवाह प्रतिषेध के बारे में बताया गया। बताया गया कि यह योजना केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नालसा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे को आर्थिक कमजोरी, सामाजिक परिस्थितियों या दिव्यांगता के कारण न्याय प्राप्त करने में कठिनाई न हो। इस योजना के तहत हर जिले में विशेषीकृत सेवा इकाई (LSUC) स्थापित की गई है, जहाँ प्रशिक्षित वकील, पैरा लीगल वॉलंटियर द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, काउंसलिंग, पुनर्वास और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है। बच्चों को सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, गुड टच-बैड टच, बाल श्रम, बाल तस्करी, घरेलू हिंसा से बचाव के उपाय भी समझाए गए।
कार्यक्रम में जागरूकता नारे लगाए गए ,मेरा बचपन मेरा अधिकार, कानून जानू बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक सुरक्षित बचपन, बोलो बताओ बचाओ, ना बाल विवाह ना बाल शोषण, जागरूक बचपन सशक्त भारत।
किसी भी सहायता के लिए संपर्क करें - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फोन - 07774-299120, ईमेल - dlsa.Sarguja@gmail.com, नालसा हेल्पलाइन 15100 / 18002332528 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098
