Current Date:28 Jun 2026





जांच में फर्जी कोटवारी भुमि का पट्टा निकला फर्जी, निरस्त करने तहसील न्यायालय ने कि अनुशंसा

मामला बतौली के ग्राम पंचायत शिवपुर का

जांच में फर्जी कोटवारी भुमि का पट्टा निकला फर्जी, निरस्त करने तहसील न्यायालय ने कि अनुशंसा
अंबिकापुर /बतौली
जिला के बतौली विकासखंड के ग्राम पंचायत शिवपुर में  राजस्व विभाग की मिली भगत से ग्राम के ही कृष्णा , कन्हैया, किशुन के द्वारा सन 2005 में कोटवारी के नाम पर फर्जी पट्टा बनवा लिया गया था जब अनावेदकों द्वारा उस पर फसल लगवाया गया तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया किन्तु मामला पंचायत स्तर पर नही सुलझने की वजह से दोनों पक्षों द्वारा न्यायालय में  प्रकरण दर्ज कराया गया।
इस संबंध में ग्राम शिवपुर के आवेदक आकाश राम, राजाराम, धनेश, लालबहादुर, रामविचार राम, मोतीलाल द्वारा  तहसील न्यायालय बतौली में सामाजिक कार्यकर्ता व हाईकोर्ट अधिवक्ता धीरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में प्रकरण दायर कर उक्त पट्टा का निष्पक्ष जांच कर रिकार्ड अवलोकनार्थ  करने पैरवी कि गई 
  विभिन्न तथ्यों एवं मयसबुतों के  आधार पर तहसील न्यायालय ने जांचोउपरांत पाया कि जिस भूमि को अनावेदकों  द्वारा अपने नाम का होना बताया जा रहा है उसका रिकॉर्ड में कहीं नाम ही नहीं है इस आधार पर भुमि के पट्टे को फर्जी करार देते हुए आवेदकों के पक्ष में  13/11/20२4 को फैसला सुनाते हुए अनुविभागीय अधिकारी सीतापुर एवं कलेक्टर महोदय को तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए तत्काल अनावेदक के नाम पर बने पट्टा को निरस्त करने अनुशंशा कि है। वहीं तहसीलदार बतौली सुश्री तारा कुमारी सिदार के प्रति इस फैसले को लेकर आवेदकों सहित अधिवक्ता धीरेन्द्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया है ।